📌इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं – Budget 2026 News 
आज 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस वर्ष इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी टैक्स रेट्स और स्लैब पिछले वर्ष की तरह ही लागू रहेंगे और करदाताओं को टैक्स दरों में कोई राहत या वृद्धि नहीं मिलेगी। �
🧾 टैक्स स्लैब जस के तस जारी
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि बजट 2026-27 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिए टैक्स रेट और स्लैब वही रहेंगे जैसे पहले थे। �
📌 नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा
बजट में Income Tax Act, 2025 को पेश किया गया है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह नया एक्ट टैक्स दरों में बदलाव नहीं करेगा, लेकिन टैक्स नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने का लक्ष्य रखता है।
📌 रिटर्न फाइलिंग में राहत
रिटर्न फाइल करने की समय सीमा (ITR) बढ़ाई जा सकती है और टैक्स प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है, जिससे टैक्सपेयर्स को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी। �
📌 कोई अतिरिक्त टैक्स राहत नहीं
इस बजट में स्लैब में कोई नई छूट या टैक्स दरों में कटौती नहीं हुई, इसलिए टैक्स देने वालों को टैक्स रेट में अब तक जैसा था, वैसी ही दर लागू रहेगी। �
🗓 क्या बदला और क्या नहीं?
विषय स्थिति
* इनकम टैक्स स्लैब. कोई बदलाव नहीं हुआ .
* टैक्स दरें जस के तस जारी.
* नया टैक्स कानून लागू हो रहा है (1 अप्रैल से).
* टैक्स प्रणाली सरल प्रक्रियाओं की ओर.
📌 बजट 2026-27 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन Income Tax Act, 2025 लागू होगा जो नियमों को सरल और स्पष्ट बनाएगा। करदाताओं को टैक्स रेटों में राहत नहीं मिली, सिर्फ प्रक्रियात्मक सुधारों पर जोर दिया गया है। �